उच्चतम न्यायालय अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद प्रकरण पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। सूत्रों के मुताबिक, "अयोध्या भूमि विवाद पर तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने उच्चतम न्यायालय को सीलबंद लिफाफे में अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है।" इस विवाद के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिये शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति के गठन के छह मार्च के आदेश के बाद पहली बार इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पांचू शामिल थे।शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिये गठित इस समिति को बंद कमरे में अपनी कार्यवाही करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
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