लुधियाना- कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन-चार में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकि इलाके में गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। लुधियाना में प्रशासन की तरफ से इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। लॉकडाउन-4 के बीच शहर में चहल पहल बढ़ गई है।
लुधियाना के डीसी प्रदीप अग्रवाल की तरफ से जारी किए गए नए आदेशों के तहत महानगर में ऑटो चलाने की परमिशन दी गई है। सैलून की दुकानें भी खुल सकेंगी। सैलून संचालकों को सेहत विभाग विभाग की तरफ से जारी हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासन की तरफ से जारी किए नए आदेशों के तहत रिक्शा और टैक्सी भी चल सकेंगी। इस दौरान दुकानों में कोरोना वायरस से बचाव की सावधानियां बरतनी जरूरी है। दुकानों पर शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए 6 फुट की दूरी यकीनी ही बनानी होगी। घर से बाहर जाते समय सबके लिए मास्क पहनना जरूरी होगा और सार्वजनिक जगह पर थूकने की भी मनाही होगी। दस साल से नीचे एवं 65 साल से अधिक उम्र के लोगों के घर से बाहर निकलने पर मनाही रहेगी।
लुधियाना में कोई कंटेनमेंट जोन नहीं
31 मई तक लागू रहने वाले इन आदेशों में कहा गया कि अभी लुधियाना में कोई कंटेनमेंट जोन नहीं है। अगर भविष्य में हुआ तो यह छूट वहां लागू नहीं होंगी।
शाम सात से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू
प्रशासन के नए आदेश के तहत शात सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। जिले में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट आदि पर भी पाबंदी रहेगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मक समागम पर भी रोक जारी रहेगी। सभी धार्मक स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे और धार्मक भीड़ पर भी पाबंदी रहेगी।
रिपोर्टर - प्रभात नागेन्द्र त्रिवेदी
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