Monday, May 18, 2020

गृह मंत्रालय ने जारी किया लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन


आज नई गाइडलाइन जारी की गई आज देश में Lockdown 4 लागू हुआ है उसको लेकर देश में आज नई गाइडलाइन जारी की गई है इस नई गाइडलाइन में शक्ति से नियम लागू होंगे कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी. रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे. जिलाधिकारी तय कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.


देशभर में लागू हुए Lockdown 4.0 में मेट्रो सेवा को कोई इजाजत नहीं मिलेगी।
होटल रेस्टोरेंट्स सब बंद रहेंगे, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी
गृह मंत्रालय ने लगभग 4 की नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया है कि हॉटस्पॉट इलाकों पर ज्यादा सख्ती बरती जाएगी
घरेलू अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं मिलेगी।
14 दिन तक बढ़ाया गया है लॉक डाउन जिसमें मेट्रो सेवाओं को भी कोई इलाज नहीं दी गई है स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे यह गाइडलाइन लॉक डाउन फॉर की नईगाइडलाइन है
शाम को 7:00 बजे के बाद घर से निकलने पर बैन, पास होगा या कोई जरूरी काम होगा तभी बाहर निकल सकते हैं
65 साल के ऊपर और 10 साल के बच्चे या प्रेग्नेंट (pregnant) महिलाएं घर से बाहर ना निकले
स्कूल कॉलेज एजुकेशन ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे
सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल्स जिम और स्विमिंग पूल्स को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
सभी सामाजिक राजनैतिक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कल्चर से जुड़ी कार्यों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।
स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा।
शाम 7 बजे के बाद लागू होगा नाइट कर्फ्यू
आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल जरूरी
ग्रीन जोन में जहां पर कुछ ऑफिस को छूट दी गई है वहां के कर्मचारियों को आरोप सेतु एप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा।
सरकार के द्वारा lockdown 4 सरकार ने आदेश दिया है कि दी गई छूट जो ऑफिस खुले रहेंगे वहां के कर्मचारियों को आरोग सेतु एप डाउनलोड करना जरूरी होगा।


गृह मंत्रालय द्वारा जारी हुई नई गाइडलाइन में ज्यादा सख्ती बरतते हुए बताया गया है कि शाम को 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ साथ धारा 144 लागू रहेगी।


रिपोर्टर - प्रभात नागेन्द्र त्रिवेदी


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