नाबालिग के साथ दुष्‍कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा व 50 हजार का अर्थदण्‍ड

 


           गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने बुधवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मोहम्मद परवेज उर्फ विक्की निवासी  राईनी कालोनी मिश्रवलिया थाना कोतवाली को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है और साथ ही अर्थदंड की धनराशि से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है।

       अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना के राईनी कॉलोनी मिश्रवलिया की एक महिला ने थाने में तहरीर दिया कि मेरी नाबालिक लड़की हमारे साथ घर पर रहती हैं 9 मार्च 2019 को शाम से ग़ायब थी काफी खोजबीन किया पता नहीं चला बाद में जानकारी हुई कि पड़ोस का ही परवेज उर्फ विक्की मेरी लड़की को बहलाफुसला करके भगा ले गया वादनी कि सूचना पर थाना कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस हरकत में आई और विवेचना के दौरान उसकी नाबालिक पीड़िता को बरामद किया और न्यायालय में पेश किया जहां पर पीड़िता अपनी आप बीती बताई।

     पीड़िता के बयान के आधार पर विवेचक ने दुष्कर्म का मामला पाते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।

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