सरकारी जमीन पर बन रहे मंदिर की जांच का निर्देश - इलाहाबाद हाईकोर्ट



गोरखपुर - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर, गोला तहसील की ग्राम पंचायत रसूलपुर माफी के गांव सिधवाना में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बन रहे मंदिर की जांच का डीएम को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाया जाए। कोर्ट ने डीएम को एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित करने और मौके पर जाकर जमीन की स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ व्यक्तिगत हलफनामे के साथ कोर्ट में पेश करनी होगी। याचिका की सुनवाई एक मार्च को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि लोक निर्माण विभाग व सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर 2008 से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने शिलान्यास किया था। मंदिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया जा रहा है। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

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