सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकारी और उन्हें दूसरा हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है। इस मामले में अगली सुनवाई छह मई को तय की गई है। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि 'चौकीदार चोर है' बयान को गलत तरीके से उच्चतम न्यायालय का बताने के लिये उनके हलफनामे में इस्तेमाल किया गया खेद शब्द एक तरह से माफी जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल फैसले के संबंध में राहुल गांधी के हलफनामे पर कहा कि कहीं पर उन्होंने अपनी गलती मानी और कहीं पर इनकार किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप हलफनामे में क्या कहना चाह रहे हैं यह समझने में हमें काफी मुश्किल हो रही है।
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